- शिक्षा विभाग द्वारा वर्ग 1 से 5 तक अध्यापन हेतु प्रपत्र-1 के माध्यम से पद अधियाचना जारी की गई है।
- इसमें सामान्य, उर्दू और बांग्ला विषयों के लिए जिलावार एवं श्रेणीवार पदों का आवंटन प्रस्तुत किया गया है।
- सामान्य विषय के लिए कुल 3,065 पद, उर्दू के लिए 757 पद तथा बांग्ला के लिए 25 पद निर्धारित किए गए हैं।
- महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा दिव्यांग एवं स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों हेतु नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है।
शिक्षा विभाग बिहार द्वारा वर्ग 1 से 5 (प्राथमिक स्तर) में अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के पदों की प्रपत्र-1 के अंतर्गत कोटिवार अधियाचना विवरण जारी किया गया है। इसमें सामान्य विषय, उर्दू विषय और बांग्ला विषय के अंतर्गत जिलावार रिक्तियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।
विषयवार एवं श्रेणीवार पदों का विवरण
अधियाचना के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए तीन प्रमुख विषयों के अंतर्गत रिक्त पदों की गणना की गई है:
- सामान्य विषय: कुल रिक्ति पद 3,065 हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 50% क्षैतिज आरक्षण के तहत 1,310 पद शामिल हैं।
- उर्दू विषय: कुल रिक्ति पद 757 हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 50% क्षैतिज आरक्षण के तहत 189 पद शामिल हैं।
- बांग्ला विषय: कुल रिक्ति पद 25 हैं।
आरक्षण नियमावली एवं विशेष प्रावधान
पदों के आवंटन में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 13062 (दिनांक 12.10.2017) और संकल्प संख्या 2526 (दिनांक 18.02.2016) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू किया गया है:
- महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद क्षैतिज रूप से आरक्षित हैं।
- दिव्यांगजन (VI, DD, OH, MD) तथा स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातिन के लिए नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण के पद आवंटित किए गए हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. वर्ग 1 से 5 के लिए सामान्य विषय के कुल कितने पदों की अधियाचना की गई है?
सामान्य विषय के लिए कुल 3,065 पदों की अधियाचना की गई है, जिनमें महिलाओं के लिए 1,310 पद आरक्षित हैं।
Q2. उर्दू विषय के लिए कुल पदों की संख्या कितनी है?
उर्दू विषय के लिए कुल 757 पदों की अधियाचना की गई है।
Q3. महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है?
महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है।