बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पुस्तकालयाध्यक्षों (Librarians) के स्थानांतरण और पदस्थापन प्रक्रिया को पारदर्शी, न्यायसंगत एवं व्यवस्थित बनाने के लिए "बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण (संशोधन) नियमावली, 2026" की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश से सचिव राजीव रौशन द्वारा जारी की गई है।
नियमावली की मुख्य परिभाषाएँ एवं सक्षम प्राधिकार
संशोधित नियमों के अनुसार, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत आयोजित सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों को इसके दायरे में रखा गया है।
- सक्षम नियुक्ति प्राधिकार: पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) सक्षम प्राधिकार होंगे।
- पद की विशिष्टता: चूंकि पुस्तकालयाध्यक्ष का पद गैर-विषयवार तथा एकल या सीमित पद की श्रेणी में आता है, इसलिए स्थानांतरण के नियम विद्यालयों में पद की उपलब्धता और संचालन की आवश्यकता के अनुसार लागू होंगे।
स्थानांतरण के विशेष सिद्धांत एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया
विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है:
- पोर्टल-आधारित प्रक्रिया: सामान्य, ऐच्छिक, पारस्परिक और प्रशासनिक सभी प्रकार के स्थानांतरण केवल विभागीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे।
- वरीयता अंक प्रणाली: एक ही विद्यालय या पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकता का निर्धारण अनुलग्नक-1 के तहत सेवा अंक, पदस्थापन स्थल अंक, और विशेष वरीयता अंक (जैसे गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, महिला, एकल अभिभावक आदि) के आधार पर होगा।
- पारस्परिक स्थानांतरण: दो पुस्तकालयाध्यक्ष आपस में संयुक्त सहमति बनाकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकेंगे।
- समय-सारणी (SOP): संपूर्ण प्रक्रिया विभाग द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार होगी और इसके लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अलग से जारी की जाएगी।
गृह क्षेत्र एवं पदस्थापन संबंधी दिशा-निर्देश
महिला और पुरुष पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए पदस्थापन के अलग-अलग नियम निर्धारित किए गए हैं:
- महिला पुस्तकालयाध्यक्ष: महिला कर्मियों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड के अंतर्गत गृह पंचायत को छोड़कर रिक्ति एवं विद्यालय आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। गंभीर बीमारी या उच्च दिव्यांगता के मामलों में सक्षम प्राधिकार द्वारा छूट दी जा सकती है।
- पुरुष पुस्तकालयाध्यक्ष: पुरुष कर्मियों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह जिला के अंतर्गत गृह प्रखंड को छोड़कर अथवा किसी अन्य जिला में रिक्ति के आधार पर होगा।
प्रशासनिक स्थानांतरण एवं अपील प्रक्रिया
अनुशासनहीनता या वित्तीय अनियमितता के मामलों में प्रशासनिक आधार पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
प्रशासनिक स्थानांतरण नियम
वित्तीय अनियमितता, पठन-पाठन व पुस्तकालय संचालन में लापरवाही या अमर्यादित व्यवहार की शिकायत साबित होने पर जिलाधिकारी (DM) या जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) की सिफारिश पर प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाएगा। कार्रवाई से पूर्व संबंधित कर्मी को 7 कार्य दिवसों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
अपील एवं शिकायत निवारण
स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट पुस्तकालयाध्यक्ष आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं:
- जिला स्थापना समिति के निर्णय के खिलाफ प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील होगी।
- राज्य स्थापना समिति के निर्णय के खिलाफ सचिव, शिक्षा विभाग के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।
- शिकायत केवल तथ्यात्मक या प्रक्रियात्मक त्रुटियों (जैसे सेवा अवधि, दिव्यांगता अंक, गलत विवरण) तक सीमित होगी। मनपसंद विद्यालय न मिलना अपील का वैध आधार नहीं माना जाएगा।
मुख्य प्रावधानों का सारांश
| क्र.सं. | विषय / प्रावधान | मुख्य नियम एवं विवरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रक्रिया का माध्यम | विभागीय पोर्टल के जरिए केवल ऑन-लाइन आवेदन। |
| 2 | नियुक्ति प्राधिकार | संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO)। |
| 3 | महिला पदस्थापन नियम | गृह प्रखंड में गृह पंचायत को छोड़कर रिक्ति अनुसार। |
| 4 | पुरुष पदस्थापन नियम | गृह जिला में गृह प्रखंड को छोड़कर अथवा अन्य जिला में। |
| 5 | कारण बताओ नोटिस | प्रशासनिक कार्रवाई से पूर्व 07 कार्य दिवस का समय। |
| 6 | अपील की समय-सीमा | आदेश निर्गत होने के 15 दिनों के भीतर। |