शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित) तथा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए पुनरीक्षित शुल्क दरें और शुल्क से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश ज्ञापांक 09/विविध (शुल्क)-41/2021- 720, दिनांक 21-12-2021 के तहत निर्गत किया गया है।
मुख्य दिशा-निर्देश एवं नियम
- पूर्व के आदेश विलोपित: शुल्क के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अन्य सभी निदेश/आदेश अब विलोपित माने जाएँगे।
- कक्षा 11वीं में नामांकन शुल्क छूट: यदि कक्षा 9वीं में नामांकित छात्र/छात्रा उसी विद्यालय में कक्षा 11वीं में नामांकन लेते हैं, तो उनसे पुन: नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छूट: अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC/ST) के छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- शुल्क भुगतान की समय-सीमा:
- सभी शुल्क कक्षा 9वीं एवं 11वीं में नामांकन के समय तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सत्रारंभ के समय लिए जाएँगे।
- परिचय पत्र शुल्क केवल कक्षा 9वीं एवं 11वीं में नामांकन के समय ही लिया जाएगा।
- विकास कोष एवं छात्र कोष में जमा राशि:
- क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 की राशि विकास कोष में जमा होगी।
- अन्य क्रमांकों (1, 2, 3 एवं 4 को छोड़कर) की राशि छात्र कोष में जमा की जाएगी।
- फार्म/प्रोस्पेक्टस शुल्क की समाप्ति: उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों से फार्म/प्रोस्पेक्टस के लिए लिया जाने वाला शुल्क विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि इस मद में राशि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाती है।
कोष प्रबंधन एवं अंकेक्षण (Audit) नियम
शुल्क अदायगी निर्धारित समय पर करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में प्राचार्य/प्रधानाध्यापक मोहलत दे सकते हैं। यदि बढ़ाई गई अवधि तक शुल्क जमा नहीं होता है, तो नामांकन स्थगित या रद्द किया जा सकता है।
- विकास कोष एवं छात्र कोष के लिए प्राप्त राशि की रसीद दी जाएगी, जिसे अंकेक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
- छात्र कोष के संचित धन के प्रबंधन एवं व्यय के लिए प्राचार्य/प्रधानाध्यापक तथा दो वरीय शिक्षकों की समिति बनेगी।
- निर्धन छात्र कोष का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले छात्रों के लिए अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर किया जाएगा।
- दोनों कोषों की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जाएगी।