📌 पत्रांक: 11/वि 11-137/2024 (अंश)
📅 दिनांक: उपलब्ध नहीं
🏢 विभाग: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
📂 विषय: राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/सहायक शिक्षक/विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक (स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर) के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।
बिहार के शिक्षकों हेतु अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया के नए नियम एवं दिशा-निर्देश
विभाग: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
पत्रांक: 11/वि 11-137/2024 (अंश)
मुख्य बिंदु एवं पृष्ठभूमि
बिहार के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों (स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर) के अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकरूपता एवं स्पष्टता लाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है।
ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था (ई-शिक्षाकोष)
- विशेष परिस्थिति को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश हेतु आवेदन अवकाश पर जाने से पूर्व ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
- कोई भी आवेदन भौतिक (ऑफलाइन) रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- दिनांक 23.06.2025 के पश्चात् किसी भी ऑफलाइन अवकाश आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
विभिन्न अवकाशों का विवरण एवं स्वीकृति प्राधिकार
| क्रम संख्या | अवकाश का प्रकार | सक्षम प्राधिकार एवं अधिकतम कालावधि |
|---|---|---|
| 1 | आकस्मिक अवकाश: वर्ष में सामान्यतः 16 दिन। लगातार सार्वजनिक अवकाश सहित 12 दिनों से अधिक नहीं। | सहायक/विशिष्ट शिक्षक हेतु विद्यालय प्रधान; प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक हेतु बीईओ। आवेदन जमा करने की तिथि को ही निर्णय। |
| 2 | विशेष आकस्मिक अवकाश (महिला): प्रत्येक माह में लगातार 02 दिन। | सहायक/विशिष्ट शिक्षक हेतु विद्यालय प्रधान; प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक हेतु बीईओ। आवेदन की तिथि को ही निर्णय। |
| 3 | मातृत्व अवकाश: 2 से कम जीवित संतान वाली महिला कर्मियों को 180 दिन। | जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) द्वारा 07 कार्य दिवस के अंदर निर्णय। अवकाश अवधि में वेतन भुगतान रोका नहीं जाएगा। |
| 4 | शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave): संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 2 वर्ष (730 दिन)। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार। | जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 07 कार्य दिवस में निर्णय। |
| 5 | पितृत्व अवकाश: लगातार 15 दिन। | जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 07 कार्य दिवस में निर्णय। |
| 6 | उपार्जित अवकाश: अधिकतम 300 दिनों तक संचित। | जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 07 कार्य दिवस में निर्णय। |
| 7 | आधे वेतन पर छुट्टी: निजी काम या स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पर। | जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 07 कार्य दिवस में निर्णय। |
| 8 | रूपांतरित छुट्टी: पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 180 दिन। | जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 07 कार्य दिवस में निर्णय। |
| 9 | असाधारण अवकाश: बिना वेतन अवकाश। | जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 07 कार्य दिवस में निर्णय। |
| 10 | अदेय छुट्टी (Leave Not Due): सेवाकाल में अधिकतम 180 दिन। | जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 07 कार्य दिवस में निर्णय। |
समय-सीमा एवं स्वयंसिद्ध स्वीकृति (Deemed Approval)
यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर सक्षम प्राधिकार द्वारा अवकाश स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय नहीं लिया जाता है, तो अवकाश को स्वीकृत (Deemed Approved) माना जाएगा। समय पर निर्णय न लेने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
❓ FAQ
Q1. क्या शिक्षकों को अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है?
हाँ, विशेष परिस्थिति को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश हेतु आवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ही ऑनलाइन जमा करने होंगे।
Q2. ऑफलाइन मोड में छुट्टी का आवेदन कब तक दिया जा सकता है?
ऑनलाइन व्यवस्था पूर्ण होने तक ऑफलाइन मोड पर विचार होगा, परंतु दिनांक 23.06.2025 के बाद किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
Q3. आकस्मिक अवकाश के लिए निर्णय की क्या समय सीमा है?
आकस्मिक एवं विशेष आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
Q4. मातृत्व एवं शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का सक्षम प्राधिकार कौन है?
मातृत्व, पितृत्व, शिशु देखभाल एवं अन्य दीर्घकालिक अवकाशों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) सक्षम प्राधिकार हैं, जिन्हें 07 कार्य दिवसों में निर्णय लेना होगा।
📖 आधिकारिक दस्तावेज
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