बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति को लेकर एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया गया है। विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार द्वारा जारी इस आदेश के तहत अब शिक्षकों के सभी प्रकार के छुट्टियों के आवेदन केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर Leave Module पूर्णतः सक्रिय
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर Leave Module पूर्ण रूप से क्रियाशील हो चुका है। पूर्व में जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कतिपय स्तरों पर ऑफलाइन/भौतिक रूप से (Hard Copy) आवेदन प्राप्त कर अवकाश स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही थी, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है। ऑफलाइन निष्पादन में पारदर्शिता की कमी से जुड़ी शिकायतें प्राप्त होने के बाद यह कड़ा रुख अपनाया गया है।
विभाग द्वारा जारी मुख्य निर्देश
अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता और सक्षम प्राधिकार की जवाबदेही तय करने के लिए विभाग ने निम्नलिखित तीन प्रमुख निर्देश जारी किए हैं:
- पूर्व के लंबित आवेदनों का निष्पादन: पूर्व से प्राप्त सभी भौतिक/ऑफलाइन अवकाश आवेदनों का दिनांक 04.09.2024 तक शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
- ऑफलाइन आवेदनों पर पूर्ण रोक: दिनांक 05.09.2024 के उपरांत किसी भी परिस्थिति में भौतिक (Physical/Hard Copy) रूप से दिए गए अवकाश आवेदनों पर कोई कार्रवाई या निर्णय नहीं किया जाएगा।
- केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य: भविष्य में अवकाश संबंधी सभी आवेदन अनिवार्य रूप से केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वीकार एवं स्वीकृत किए जाएंगे।
किन शिक्षकों पर लागू होगा यह आदेश?
यह आदेश राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों पर लागू होगा। स्थानीय निकाय के शिक्षकों को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है।