Patna High Court Order: पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमू्र्ति श्री अजित कुमार की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता शिक्षकों (अरविन्द कुमार एवं अन्य) के तबादले और पदस्थापन के संबंध में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि तक याचिकाकर्ताओं के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का निर्देश दिया है।
- Key Points
- केस विवरण: Civil Writ Jurisdiction Case No. 12741 of 2026 (Arvind Kumar & Ors. Vs The State of Bihar & Ors.)
- आदेश की तिथि: 24 अगस्त 2026
- मुख्य राहत: अगली सुनवाई (21.09.2026) तक याचिकाकर्ताओं के तबादले और पदस्थापन पर 'Status Quo' बनाए रखने का आदेश।
- चुनौती दी गई अधिसूचना: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी ज्ञापांक 797 दिनांक 21.07.2026।
- मुख्य मुद्दा: वरिष्ठ पंचायत शिक्षकों को 'सरप्लस' घोषित कर ट्रांसफर किया जा रहा था जबकि जूनियर शिक्षकों को उसी स्कूल में बने रहने दिया जा रहा था।
- कानूनी संदर्भ: बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026, राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट 2009 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)।
याचिकाकर्ताओं का तर्क
याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष रखा कि शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 797 दिनांक 21.07.2026 के आधार पर ऐसे शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए चिह्नित कर सरप्लस घोषित किया जा रहा है जो वरिष्ठ हैं, जबकि कनिष्ठ (जूनियर) शिक्षकों को उसी विद्यालय में बने रहने दिया जा रहा है। यह प्रक्रिया बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 तथा RTE एक्ट 2009 के प्रावधानों के विपरीत है।
अदालत का निर्देश
माननीय अदालत ने राज्य सरकार (उत्तरदाताओं) को इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल (Counter Affidavit) करने का निर्देश दिया है तथा मामले को पुनः 21 सितम्बर 2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।