जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), शिक्षा विभाग, बेगूसराय द्वारा विद्यालय अध्यापकों (TRE-1, TRE-2, TRE-3) एवं विशिष्ट शिक्षकों (सक्षमता 1, 2, 3, 4) के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और अवकाश स्वीकृति हेतु आधिकारिक विहित प्रपत्र (Prescribed Application Form Formats) का प्रारूप जारी किया गया है। बेगूसराय जिले के अंतर्गत कार्यरत सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों को अब इन्हीं निर्धारित प्रारूपों में अपना आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) के माध्यम से अग्रसारित कराना अनिवार्य होगा।
आवेदन प्रपत्रों की मुख्य विशेषताएं
- पात्रता श्रेणी: BPSC TRE-1, TRE-2, TRE-3 अध्यापक एवं सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक।
- अनिवार्य माध्यम: व्यक्तिगत आवेदन केवल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) के अग्रसारण पत्र के साथ ही स्वीकार होंगे।
- मातृत्व व पितृत्व अवकाश: विभागीय पत्रांक 17 (दिनांक 02.01.2024) के तहत गुण-दोष के आधार पर विचार।
- उच्च शिक्षा अनुमति: IGNOU, NOU या MANUU से स्नातक/स्नातकोत्तर हेतु पूर्व सूचना साक्ष्य आवश्यक।
- अपूर्ण आवेदन: आधा-अध अधूरा या बिना साक्ष्य वाला आवेदन सीधे रद्द कर दिया जाएगा।
विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित प्रपत्रों का विवरण
शिक्षा विभाग बेगूसराय द्वारा शिक्षकों की सुगमता और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए कुल 7 प्रमुख कार्यों हेतु अलग-अलग विहित प्रपत्र तैयार किए गए हैं। शिक्षकों को संबंधित कार्य के लिए उसी विशिष्ट प्रपत्र को भरकर आवश्यक संलग्नकों के साथ जमा करना होगा:
- त्याग-पत्र स्वीकृति प्रपत्र: सेवा से त्यागपत्र देने के लिए प्रपत्र, जिसमें विद्यालय का कोई बकाया (Pay/Dues) या अनुशासनिक/कानूनी कार्रवाई लंबित न होने का प्रमाण पत्र देना होता है। यदि कोई Arrear लंबित हो, तो उसका प्रकार, अवधि और विपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- योग्यता विस्तार / उच्च शिक्षा अनुमति प्रपत्र: IGNOU, NOU, MANUU आदि मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्नातक या स्नातकोत्तर करने की अनुमति हेतु। वर्ष 2026 से पूर्व के सत्रों के लिए योगदान या नामांकन के समय DEO/DPO कार्यालय को दी गई पूर्व सूचना की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- शिशु देखभाल अवकाश (CCL) प्रपत्र (अनुलग्नक 1 व 2): शिक्षिकाओं के लिए अधिकतम 2 जीवित बड़े बच्चों की देखभाल हेतु CCL आवेदन। इसके साथ चिकित्सा पर्चा, परीक्षा प्रवेश पत्र तथा ई-शिक्षाकोष (e-Shikshakosh) पर प्रविष्टि का विवरण देना अनिवार्य है।
- पासपोर्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रपत्र: नया पासपोर्ट बनवाने या नवीनीकरण हेतु विभागीय NOC का निर्धारित आवेदन पत्र।
- पितृत्व एवं मातृत्व अवकाश प्रपत्र: प्रथम एवं द्वितीय संतान के लिए स्वीकृत होने वाले पितृत्व (15 दिन) एवं मातृत्व (180 दिन) अवकाश का प्रारूप।
- प्रतियोगी परीक्षा व दस्तावेज सत्यापन NOC प्रपत्र: BPSC, UPSC, SSC या अन्य आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं, साक्षात्कार या Document Verification में शामिल होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।
परिक्ष्यमान अवधि (Probation Period) और विभागीय नियम
विभागीय पत्रांक 17, दिनांक 02.01.2024 की कंडिका 2 (i) के अनुसार परिक्ष्यमान अवधि (Probation Period) में कार्यरत शिक्षकों के पितृत्व अवकाश एवं अन्य विशेष अवकाश आवेदनों पर निर्णय गुण-दोष (Merit) के आधार पर लिया जाएगा। सामान्यतः प्रोबेशन पीरियड के दौरान ऐसे अवकाशों को हतोत्साहित (discourage) करने का निर्देश है। अतः यदि प्रधानाध्यापक प्रोबेशन पीरियड में किसी शिक्षक के लिए अवकाश की अनुशंसा करते हैं, तो उन्हें आवेदन में विशेष परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
आवेदन पत्र जमा करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें
शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आवेदन पत्र सीधे जिला कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी आवेदनों में UDISE कोड, विद्यालय का Official E-Mail ID, शिक्षक का PRAN Number, नियुक्ति का प्रकार (TRE / सक्षमता) तथा ई-शिक्षाकोष एंट्री की जानकारी स्पष्ट दर्ज होनी चाहिए। अधूरे या स्पष्ट साक्ष्य रहित आवेदनों को बिना किसी सूचना के अस्वीकृत कर दिया जाएगा।