बिहार पंचायत परिसीमन 2026: 3 करोड़ रुपये स्वीकृत, Panchayat Delimitation Fund Sanctioned


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बिहार में पंचायत परिसीमन 2026 हेतु राशि स्वीकृत

बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायत परिसीमन 2026 के कार्यों के संचालन हेतु 3,00,00,000 रुपये (तीन करोड़ रुपये) की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में विशेष सचिव नजर हुसैन द्वारा स्वीकृत्यादेश जारी कर दिया गया है।

परिसीमन कार्य और आवंटन का उद्देश्य

स्वीकृत की गई इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा:

  • ग्रामीण क्षेत्रों के CEB Layout Map (50 रुपये प्रति EB) की तैयारी।
  • ब्लॉकवाइज गणना का कार्य।
  • पंचायत परिसीमन 2026 से संबंधित अन्य प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्य।

यह आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त के पत्रांक-3187 दिनांक 04.08.2026 के अनुरोध के आधार पर किया गया है।

कानूनी प्रावधान एवं परिसीमन के नियम

पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 10744 दिनांक 20.07.2026 द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की विभिन्न धाराओं के तहत परिसीमन के निर्देश दिए गए हैं:

  • धारा-11 की उप-धारा (1): ग्राम पंचायत क्षेत्र
  • धारा-12 की उप-धारा (2): ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
  • धारा-37: पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
  • धारा-64: जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

विभागीय अधिसूचना संख्या 10745, 10746, 10747 एवं 10748 दिनांक 20.07.2026 के आलोक में राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देशन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत संबंधित जिला दण्डाधिकारी इन निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा करेंगे।

वित्तीय एवं निकासी संबंधी विवरण

राशि की निकासी एवं व्ययन के संबंध में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी: उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।
  • कोषागार: सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना।
  • बजट शीर्ष: मुख्य शीर्ष-2515 (अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम), उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-800, उप शीर्ष-0114, विषय शीर्ष-0114.31.06 (सहायक अनुदान गैर वेतन)।
  • मांग संख्या: 16 | विपत्र कोड: 16-2515008000114
  • उपयोगिता प्रमाण पत्र: BTC-42(A) प्रपत्र में 18 माह के अंदर महालेखाकार, बिहार को जमा करना अनिवार्य होगा।
  • प्राधिकार पत्र: वित्त विभाग के नियम अनुसार महालेखाकार कार्यालय से अलग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
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