शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा 'बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026' एवं इससे संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित की गई है। इस नियमावली का उद्देश्य राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए एक पारदर्शी, संतुलित, आवश्यकता-आधारित एवं शिक्षक-संवेदनशील स्थानांतरण व्यवस्था लागू करना है।
1. नाम, विस्तार एवं प्रमुख प्रावधान
यह नियमावली संपूर्ण बिहार राज्य में राजपत्र प्रकाशन की तिथि से लागू है। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- पोर्टल-आधारित प्रक्रिया: स्थानांतरण के सभी आवेदन एवं आदेश केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑन स्वीकार एवं निर्गत किए जाएँगे।
- कट-ऑफ तिथि: सेवा अवधि एवं कार्य अनुभव आदि की गणना हेतु संबंधित शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति (31 मार्च 2026) कट-ऑफ-डेट रहेगी।
- परिवीक्षा अवधि में छूट: अधिसूचना संख्या-797 (दिनांक 21.07.2026) द्वारा नियम-11 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम संव्यवहार में परिवीक्षा अवधि संबंधी शर्त को शिथिल किया गया है।
- न्यूनतम सेवा अवधि: प्रथम संव्यवहार में 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त को मात्र आवेदन देने के निमित्त शिथिल रखा गया है। विगत दो वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक भी आवेदन हेतु पात्र होंगे।
2. स्थानांतरण हेतु सामान्य सिद्धांत
स्थानांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया में छात्रों के शैक्षणिक हित और शिक्षण-अधिगम की निरंतरता को सर्वोपरि रखा जाएगा:
- स्थानांतरण का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा।
- एकल-शिक्षक विद्यालयों तथा शिक्षक-अभाव वाले विद्यालयों को स्थानांतरण से संरक्षित रखा जाएगा।
- पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) तभी अनुमान्य होगा जब दोनों शिक्षक समान संवर्ग/कक्षा-श्रेणी/विषय के हों और विभागीय पोर्टल पर संयुक्त सहमति प्रदान करें।
- यदि एक पद या विद्यालय के लिए एक से अधिक पात्र शिक्षक आवेदन करते हैं, तो वरीयता का निर्धारण अनुलग्नक-1 में वर्णित अंक-आधारित प्रणाली (सेवा अंक + पदस्थापन स्थल अंक + वरीयता अंक) से किया जाएगा।
3. समायोजन / समानुपातिकरण (Adjustment & Rationalization)
अधिशेष (Surplus) शिक्षकों वाले विद्यालयों से शिक्षक-अभाव वाले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा:
- अधिशेष शिक्षक की पहचान: 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से पदस्थापित शिक्षकों को पदस्थापन अवधि के घटते क्रम में चिन्हित किया जाएगा। यदि सभी की अवधि 5 वर्ष से कम है, तो सबसे कम अवधि वाले शिक्षक को चिन्हित किया जाएगा।
- 58 वर्ष की आयु: 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शिक्षकों को समानुपातिकरण के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे स्वयं इच्छुक न हों।
- विकल्प: अधिशेष शिक्षक अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे।
4. गृह क्षेत्र संबंधी स्थानान्तरण एवं पदस्थापन सिद्धांत
- महिला शिक्षक: अनुरोध पर गृह प्रखंड में पदस्थापन संभव है, परंतु गृह पंचायत/गृह वार्ड को छोड़कर।
- पुरुष शिक्षक: अनुरोध पर गृह जिला में पदस्थापन संभव है, परंतु गृह प्रखंड को छोड़कर।
- गंभीर बीमारी अथवा उच्च दिव्यांगता के मामलों में सक्षम प्राधिकार द्वारा इन प्रतिबंधों में छूट दी जा सकती है।
5. स्थापना समितियाँ एवं अपील व्यवस्था
स्थानांतरण की अनुशंसा हेतु तीन स्तरों पर समितियाँ गठित हैं:
- जिला स्थापना समिति: जिले के अंदर प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण।
- प्रमंडलीय स्थापना समिति: प्रमंडल के अंदर तथा अंतर-जिला स्थानांतरण।
- राज्य स्थापना समिति: अंतर-प्रमंडलीय स्थानांतरण एवं राज्य स्तरीय मामले।
अपील: स्थानांतरण आदेश से व्यथित शिक्षक आदेश निर्गत होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त या सचिव, शिक्षा विभाग के समक्ष अपील कर सकते हैं। शिकायत केवल तथ्यात्मक या प्रक्रियात्मक त्रुटियों तक सीमित होगी।
6. अनुलग्नक-1: अंक-आधारित वरीयता प्रणाली (Point-Based Preference System)
कुल स्थानांतरण अंक = पदस्थापन स्थल अंक + सेवा अंक + वरीयता अंक
- सेवा अंक: प्रत्येक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए 1 अंक।
- पदस्थापन स्थल अंक (मकान किराया भत्ता आधारित): श्रेणी-1 (HRA 20%): 1 अंक/वर्ष, श्रेणी-2 (HRA 10%): 2 अंक/वर्ष, श्रेणी-3 (HRA 7.5%): 3 अंक/वर्ष, श्रेणी-4 (HRA 5%): 5 अंक/वर्ष।
वरीयता अंक तालिका (Annexure-1):
| क्र.सं. | परिस्थिति / श्रेणी | स्वयं (अंक) | पति/पत्नी (अंक) | आश्रित संतान (<18 वर्ष) (अंक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कैंसर | 20 | 10 | 10 |
| 2 | ओपन हार्ट सर्जरी / एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट / अंग प्रत्यारोपण | 20 | 10 | 10 |
| 3 | एकल किडनी / किडनी प्रत्यारोपण / डायलिसिस | 20 | 10 | 10 |
| 4 | ब्रेन ट्यूमर / प्रमुख न्यूरोसर्जरी | 20 | 10 | 10 |
| 5 | बोन टी.बी. / अन्य गंभीर टी.बी. | 20 | 10 | 10 |
| 6 | पक्षाघात (Paralysis) | 20 | 10 | 10 |
| 7 | 80% से 100% दिव्यांगता (दृष्टि, अस्थि या श्रवण) | 20 | - | - |
| 8 | 60% से 79% दिव्यांगता | 15 | - | - |
| 9 | 40% से 59% दिव्यांगता | 10 | - | - |
| 10 | विधवा / विधिक पृथक / 40 वर्ष से अधिक अविवाहित महिला / एकल अभिभावक | 10 | - | - |
| 11 | राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त | 10 | - | - |
| 12 | राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त | 5 | - | - |
| 13 | पति/पत्नी बिहार में सरकारी शिक्षक | - | 15 | - |
| 14(क) | पति/पत्नी बिहार में राज्य सरकार / स्थानीय निकाय में कार्यरत | - | 10 | - |
| 14(ख) | पति/पत्नी केंद्र सरकार / लोक उपक्रम में कार्यरत | - | 5 | - |