बिहार सरकार के सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया (संशोधन) नियमावली, 2026 जारी की गई है। यह संशोधन नियमावली वर्ष 2024 में लागू की गई मूल नियमावली में आवश्यक बदलाव करते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स, कंटेंट राइटर्स एवं संबंधित एजेंसियों के लिए विज्ञापनों और भुगतान के नियमों को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से लाई गई है।
प्रारंभ एवं नामकरण
यह नियमावली 'बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया (संशोधन) नियमावली, 2026' के नाम से जानी जाएगी और अधिसूचना निर्गत होने की तिथि (20 अगस्त 2026) से ही प्रभावी होगी।
नियम-8(vi) एवं नियम-11 में संशोधन
मूल नियमावली 2024 के नियम-8(vi) में वर्णित "न्यूनतम 10% व्यूज अर्जित होने पर ही उसे" वाक्यांश को हटाकर उसके स्थान पर "श्रेणी के अनुसार नियम-11, 11(A) एवं 11(B) में वर्णित प्रावधान के अनुसार" प्रतिस्थापित किया गया है।
इसके साथ ही नियम-11 की भुगतान तालिका में श्रेणी-A एवं श्रेणी-B के लिए अतिरिक्त व्यूज पर प्रोत्साहन राशि के नए नियम निर्धारित किए गए हैं:
- श्रेणी-A: वीडियो प्रदर्शन के 30 दिन पूरे होने के बाद, 1 लाख व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर ₹10,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। प्रति वीडियो अधिकतम कुल देय राशि ₹1,00,000 (एक लाख) होगी।
- श्रेणी-B: वीडियो प्रदर्शन के 30 दिन पूरे होने के बाद, 50 हजार व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 50 हजार व्यूज पर ₹10,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। प्रति वीडियो अधिकतम कुल देय राशि ₹90,000 (नब्बे हजार) होगी।
भुगतान तालिका एवं दर संशोधन विवरण
| श्रेणी | अतिरिक्त व्यूज की शर्त (30 दिवस पश्चात्) | प्रति स्लैब देय अतिरिक्त राशि | प्रति वीडियो अधिकतम देय राशि |
|---|---|---|---|
| श्रेणी-A | 01 लाख व्यूज से अधिक (प्रत्येक 01 लाख अतिरिक्त व्यूज पर) | ₹ 10,000/- | ₹ 1,00,000/- |
| श्रेणी-B | 50 हजार व्यूज से अधिक (प्रत्येक 50 हजार अतिरिक्त व्यूज पर) | ₹ 10,000/- | ₹ 90,000/- |
नियम-11 एवं 11(A) से विलोपन
नियम-11 एवं 11(A) के अंतर्गत भुगतान हेतु न्यूनतम व्यूज से संबंधित कॉलम संख्या-05 (Facebook/Instagram/YouTube के लिए न्यूनतम व्यूज) एवं कॉलम संख्या-06 (X/ट्विटर के लिए न्यूनतम व्यूज) को नियमावली से विलोपित कर दिया गया है।
नए नियम 14(A), 14(B) एवं 14(C) का अंतःस्थापन
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग ने नियमावली में तीन नए नियम जोड़े हैं:
- नियम 14(A) - फॉलोअर्स की अर्द्धवार्षिक जाँच: विभाग द्वारा प्रत्येक 6 महीने में सभी सूचीबद्ध सोशल मीडिया हैंडल, पेज या चैनल के फॉलोअर्स की जाँच की जाएगी। यदि फॉलोअर्स की संख्या में कमी पाई जाती है, तो निर्धारित श्रेणी के अनुसार ही विज्ञापन निर्गत किए जाएंगे।
- नियम 14(B) - गैर-सूचीबद्ध इन्फ्लूएंसर्स हेतु विज्ञापन: विशेष परिस्थितियों में कंटेंट की गुणवत्ता एवं उपयोगिता को देखते हुए, गैर-सूचीबद्ध प्रतिष्ठित सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को भी विभागीय समिति की अनुशंसा तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदन के बाद सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापन दिए जा सकेंगे।
- नियम 14(C) - संशय की स्थिति में स्पष्टीकरण: नियमावली के किसी भी उपबंध में अस्पष्टता या संशय होने पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।