बिहार के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित, केवल प्रधानाध्यापक होंगे प्रेस ब्रीफिंग के लिए अधिकृत शिक्षा विभाग Official Notice


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पत्रांक
BEPC/E-380083/Quality/217/2024/4031
दिनांक
15/10/2024
विभाग
शिक्षा विभाग, बिहार
विषय
राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में।

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया गया है। निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव श्री सुबोध कुमार चौधरी द्वारा जारी इस पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

अनाधिकृत प्रवेश से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ

विभाग के संज्ञान में आया है कि बिना पूर्व अनुमति के विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं व्यक्ति माईक, कैमरा और अन्य उपकरण लेकर विद्यालय परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार के अनाधिकृत हस्तक्षेप से निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:

  • शैक्षणिक कार्य में व्यवधान: कक्षाओं में पठन-पाठन और नियमित पाठ्यचर्या प्रभावित होती है।
  • सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।
  • विद्यार्थियों के विकास पर प्रभाव: शोर-शराबे और व्यवधान से विद्यार्थियों के सीखने तथा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास बाधित होता है।

प्रेस ब्रीफिंग (Press Briefing) के नए नियम

विद्यालय परिसर की सुरक्षा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने मीडिया वार्ता के संबंध में स्पष्ट नियम निर्धारित किए हैं:

  • विद्यालय की ओर से केवल प्रधानाध्यापक (Headmaster) ही Press Briefing देने के लिए अधिकृत होंगे।
  • प्रधानाध्यापक के अलावा अन्य कोई भी शिक्षक या कर्मचारी प्रेस को जानकारी या Briefing नहीं देगा।

यह आदेश पत्रांक BEPC/E-380083/Quality/217/2024/4031 के तहत दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में लागू करने का निर्देश दिया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. विद्यालय में प्रेस ब्रीफिंग (Press Briefing) देने के लिए कौन अधिकृत है?
विद्यालय की ओर से केवल प्रधानाध्यापक ही Press Briefing देने के लिए अधिकृत होंगे। अन्य कोई शिक्षक प्रेस को brief नहीं कर सकता।
Q2. सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश पर रोक क्यों लगाई गई है?
बिना विभागीय अनुमति के माईक, कैमरा आदि लेकर विद्यालय परिसर में जाने से शैक्षणिक कार्य बाधित होता है और छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों की सुरक्षा प्रभावित होती है, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है।

आधिकारिक दस्तावेज

Topics
बिहार शिक्षा विभागअनाधिकृत प्रवेशप्रेस ब्रीफिंगविद्यालय सुरक्षाप्रधानाध्यापकशिक्षा विभाग आदेश
मूल दस्तावेज ऊपर दिए गए preview/link से देखें
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