बिहार सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के समस्त सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल सुचारू रखने तथा छात्रों एवं शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु और दिशानिर्देश:
- अनाधिकृत प्रवेश पर रोक: बिना पूर्व विभागीय अनुमति के किसी भी संस्था, प्रतिनिधि अथवा व्यक्ति के माइक, कैमरा आदि उपकरणों के साथ विद्यालय परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है।
- सुरक्षा एवं पठन-पाठन: बाहरी हस्तक्षेप से कक्षा संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- प्रेस ब्रीफिंग (Press Briefing) का अधिकार: विद्यालय परिसर या शैक्षणिक मुद्दों पर मीडिया को जानकारी देने के लिए केवल प्रधानाध्यापक (Headmaster) ही अधिकृत होंगे।
- शिक्षकों पर प्रतिबंध: प्रधानाध्यापक के अलावा कोई भी अन्य शिक्षक मीडिया या प्रेस को ब्रीफ (Brief) नहीं करेंगे।
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