Bihar School Press Briefing & Entry Rules: सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति प्रवेश बैन, केवल HM देंगे Press Briefing


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बिहार सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के समस्त सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल सुचारू रखने तथा छात्रों एवं शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु और दिशानिर्देश:

  • अनाधिकृत प्रवेश पर रोक: बिना पूर्व विभागीय अनुमति के किसी भी संस्था, प्रतिनिधि अथवा व्यक्ति के माइक, कैमरा आदि उपकरणों के साथ विद्यालय परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है।
  • सुरक्षा एवं पठन-पाठन: बाहरी हस्तक्षेप से कक्षा संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
  • प्रेस ब्रीफिंग (Press Briefing) का अधिकार: विद्यालय परिसर या शैक्षणिक मुद्दों पर मीडिया को जानकारी देने के लिए केवल प्रधानाध्यापक (Headmaster) ही अधिकृत होंगे।
  • शिक्षकों पर प्रतिबंध: प्रधानाध्यापक के अलावा कोई भी अन्य शिक्षक मीडिया या प्रेस को ब्रीफ (Brief) नहीं करेंगे।
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विवरण का नामविवरण
पत्रांक संख्याBEPC/E-380083/Quality/217/2024/4031दिनांक15/10/2024जारीकर्ताश्री सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहारप्राप्तकर्तासभी जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), बिहारविषयराज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में
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