कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई द्वारा पत्रांक 1496 दिनांक 19.08.2026 के माध्यम से जिले के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों के अवकाश स्वीकृति के संबंध में एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु एवं आदेश के प्रमुख अंश:
- ई-शिक्षाकोष पोर्टल (Leave Module): पोर्टल पर अवकाश मॉड्यूल पूरी तरह से क्रियाशील है। भविष्य में सभी प्रकार के अवकाश केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार एवं स्वीकृत किए जाएंगे।
- ऑफलाइन आवेदनों के निष्पादन की अंतिम तिथि: पूर्व से प्राप्त सभी भौतिक/ऑफलाइन अवकाश आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन 04 सितंबर 2026 से पूर्व सुनिश्चित किया जाए।
- ऑफलाइन अवकाश पर पूर्ण रोक: दिनांक 05 सितंबर 2026 के उपरांत किसी भी परिस्थिति में भौतिक (ऑफलाइन) रूप से अवकाश आवेदनों पर कोई कार्रवाई या निर्णय नहीं लिया जाएगा।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई: इस कार्य में शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले कार्यालय/विद्यालय प्रधान के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
| विवरण | तिथि |
|---|---|
| आदेश निर्गत तिथि | 19 अगस्त 2026 |
| ऑफलाइन आवेदनों का निपटारा करने की अंतिम तिथि | 04 सितंबर 2026 |
| ऑफलाइन अवकाश पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने की तिथि | 05 सितंबर 2026 |