- बिहार शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- पूर्व के लंबित सभी ऑफलाइन/भौतिक अवकाश आवेदनों का 04 सितंबर 2024 तक शत-प्रतिशत निष्पादन करना अनिवार्य है।
- 05 सितंबर 2024 के बाद किसी भी स्थिति में भौतिक (Physical/Hard Copy) अवकाश आवेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
- भविष्य में शिक्षकों के सभी प्रकार के अवकाश आवेदन केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार और स्वीकृत होंगे।
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के अवकाश स्वीकृति को लेकर एक महत्वपूर्ण आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। विशेष सचिव धर्मेंद्र कुमार द्वारा निर्गत पत्र (ज्ञापांक 11/वि011-137/2024(अंश) 912) के अनुसार, अब सभी प्रकार के अवकाश आवेदनों की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है।
ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लीव मॉड्यूल लागू
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल (e-Shikshakosh Portal) पर अवकाश मॉड्यूल (Leave Module) पूरी तरह से क्रियाशील है। राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक तथा विद्यालय अध्यापकों (स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर) के सभी प्रकार के छुट्टी के आवेदन इसी पोर्टल से स्वीकृत किए जाने हैं।
ऑफलाइन आवेदनों पर सख्त रुख
विभाग के संज्ञान में आया है कि पूर्व में स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद कई स्तरों पर ऑफलाइन या हार्ड कॉपी के रूप में अवकाश आवेदन प्राप्त कर उन्हें स्वीकृत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इसे विभागीय निर्देशों का उल्लंघन एवं खेदजनक माना है। पारदर्शिता और सक्षम प्राधिकार की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:
- 04 सितंबर 2024 तक निष्पादन: पूर्व से प्राप्त सभी भौतिक/ऑफलाइन अवकाश आवेदनों का दिनांक 04.09.2024 के पूर्व शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
- 05 सितंबर 2024 से भौतिक आवेदनों पर रोक: दिनांक 05.09.2024 के उपरांत किसी भी परिस्थिति में भौतिक (Physical/Hard Copy) रूप से प्राप्त अवकाश आवेदनों पर कोई कार्रवाई या निर्णय नहीं लिया जाएगा।
- केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य: भविष्य में अवकाश संबंधी सभी आवेदन अनिवार्य रूप से केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वीकार एवं स्वीकृत किए जाएंगे।
अवकाश निष्पादन की महत्वपूर्ण तिथियां
| क्र.सं. | प्रक्रिया / कार्य | अंतिम तिथि / नियम |
|---|---|---|
| 1 | लंबित भौतिक/ऑफलाइन अवकाश आवेदनों का निष्पादन | 04 सितंबर 2024 तक (शत-प्रतिशत) |
| 2 | ऑफलाइन (Physical) आवेदनों पर विचार/निर्णय पर पूर्ण रोक | 05 सितंबर 2024 से लागू |
| 3 | अवकाश आवेदन का माध्यम | केवल ई-शिक्षाकोष ऑनलाइन पोर्टल |
जिला स्तर पर अनुपालन के निर्देश
विशेष सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO - स्थापना) को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसी क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), किशनगंज द्वारा भी ज्ञापांक 2714 के तहत जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रधानों को आदेश का अक्षरसः अनुपालन करने हेतु पत्र निर्गत कर दिया गया है।