BPSC TRE शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान निर्देश


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पत्रांक
2543
दिनांक
17/08/2026
विभाग
शिक्षा विभाग (कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, खगड़िया)
विषय
प्रारंभिक/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत BPSC TRE-01,02,03 के विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक के बकाया अंतर वेतन/बकाया वेतन भुगतान के संबंध में।
मुख्य बिंदु
  • खगड़िया जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने BPSC TRE-01, 02, 03 एवं विशिष्ट शिक्षकों के बकाया/अंतर वेतन भुगतान हेतु निर्देश जारी किया है।
  • शिक्षकों द्वारा आवश्यक अभिलेख संलग्न न करने से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी।
  • प्रारंभिक शिक्षकों का आवेदन BEO के माध्यम से और माध्यमिक शिक्षकों का आवेदन DPO (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता) के माध्यम से भेजा जाएगा।
  • दावा प्रस्तुत करते समय अनुपस्थिति विवरणी, एडवाइस एवं वैध साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), खगड़िया द्वारा BPSC TRE-01, 02, 03 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों तथा विशिष्ट शिक्षकों के बकाया वेतन एवं अंतर वेतन भुगतान की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी पत्रांक 2543 के अनुसार, विभिन्न प्राधिकारों के समक्ष समर्पित किए जाने वाले अभ्यावेदनों में आवश्यक अभिलेख संलग्न नहीं होने के कारण भुगतान में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है।

अभिलेखों की कमी और भुगतान में आ रही समस्याएं

विभाग के संज्ञान में आया है कि जिले के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत BPSC TRE-01, 02, 03 के शिक्षक तथा विशिष्ट शिक्षक अपने बकाया अथवा अंतर वेतन के भुगतान के लिए बिना आवश्यक कागजात संलग्न किए अभ्यावेदन जमा कर रहे हैं। इससे संबंधित दावों के निष्पादन और भुगतान प्रक्रिया में बेवजह विलंब हो रहा है।

प्रक्रिया एवं जमा करने का माध्यम

शिक्षकों के वैध दावों एवं आपत्तियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निम्नानुसार कार्यवाही का निर्देश दिया गया है:

  • प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक: अपने क्षेत्राधीन शिक्षकों के वैध दावों को अनुपस्थिति विवरणी/Advice एवं आवश्यक साक्ष्य के साथ सूचीबद्ध करके संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) के माध्यम से स्थापना शाखा में समर्पित करेंगे।
  • माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक: अपने आवेदनों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता), खगड़िया के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अविलंब भेजेंगे।

जवाबदेही तय

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया के इतर यदि किसी शिक्षक का दावा या आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक की होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. यह आदेश किस जिले से जारी हुआ है और इसका पत्रांक क्या है?
यह आदेश कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), खगड़िया द्वारा जारी किया गया है, जिसका पत्रांक 2543 तथा दिनांक 17/08/2026 है।
Q2. यह आदेश किन शिक्षकों पर लागू होता है?
यह आदेश खगड़िया जिले के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत BPSC TRE-01, 02, 03 के विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों पर लागू होता है।
Q3. प्रारंभिक शिक्षकों को अपना बकाया वेतन दावा किसके माध्यम से भेजना होगा?
प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अपना दावा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) के माध्यम से जमा करना होगा।
Q4. माध्यमिक शिक्षकों के दावों का निष्पादन किसके माध्यम से किया जाएगा?
माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के दावे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता), खगड़िया के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित किए जाएंगे।

आधिकारिक दस्तावेज

Topics
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