उच्च एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति गठन हेतु बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी का निर्देश


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स्कूल प्रबंध समिति का गठन

पत्रांक: 129 / मा०शि०, बेगू०

दिनांक: 24.07.2020

विभाग: कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय (माध्यमिक शाखा)

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय (माध्यमिक शाखा) - आदेश पत्र

पत्र संख्या / ज्ञापांक: 129 / मा०शि०, बेगू०
दिनांक: 24.07.2020
प्रेषक: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बेगूसराय
सेवा में: प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय / उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेगूसराय
विषय: प्रबंध समिति के गठन के संबंध में।
प्रसंग: विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-मा० शि० सा० प्र० अधि०-प०-99/93 (खंड)-1020, पटना, दिनांक 07.07.2020

प्रमुख दिशा-निर्देश

  1. राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय: कक्षा 09 से 12 तक संचालित इन विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या 256 दिनांक 22.02.2002 एवं अधिसूचना संख्या 859 दिनांक 05.06.2008 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
  2. उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12): कक्षा 01 से 08 तक का प्रबंधन अधिसूचना संख्या 1318 दिनांक 16.09.2013 द्वारा गठित विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। कक्षा 09 से 12 तक का प्रबंधन अधिसूचना संख्या 259 दिनांक 22.02.2002 के तहत गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।
  3. उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतें: चिन्हित मध्य विद्यालयों में वैकल्पिक रूप से कक्षा 09 के संचालन हेतु प्रबंध समिति का गठन अधिसूचना संख्या 259 दिनांक 22.02.2002 के अनुसार होगा। प्रबंध समिति गठन तक कक्षा 1 से 8 हेतु गठित विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा ही कार्य देखा जाएगा।

प्रबंध समिति के सदस्यों की संरचना

क्र० सं०सदस्य / विवरणपदनाम / हैसियत
01स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार विधान सभा / परिषद के माननीय सदस्य (MLA / MLC)पदेन अध्यक्ष
02प्रधानाध्यापकपदेन सदस्य सचिव
03वरीय शिक्षकसदस्य
04सरकारी सेवकसदस्य
05स्थानीय दानी / विकासकर्ता / अभिरुचि रखने वाला व्यक्तिसदस्य
06शिक्षा प्रेमीसदस्य
07अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) का एक सदस्यसदस्य

विशेष नोट: क्रमांक 06 (शिक्षा प्रेमी) एवं क्रमांक 07 (SC/ST सदस्य) का चयन क्रमांक 01 एवं 04 के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। चयन इस प्रकार किया जाना अनिवार्य है कि इनमें से कम से कम एक सदस्य महिला हो।

आवश्यक निर्देश

जिन विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है, वहाँ के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक अविलंब क्षेत्रीय माननीय विधायक/विधान पार्षद महोदय से संपर्क स्थापित कर प्रबंध समिति का गठन सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएँ।

आधिकारिक दस्तावेज

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