पटना जिले में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द | DEO Patna Teacher Deputation Cancelled Order


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प रत

पटना जिले के सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), पटना ने एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत विद्यालय अवर निरीक्षक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) द्वारा पटना जिले में की गई शिक्षकों की सभी प्रकार की प्रतिनियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

आदेश के मुख्य बिंदु

मुख्य बातें

  • एक शिक्षकीय विद्यालय को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की शिक्षक प्रतिनियुक्तियां तत्काल रद्द की गई हैं।
  • सभी प्रतिनियुक्त शिक्षक पत्र जारी होने की तिथि 21 अगस्त 2024 से स्वतः विरमित (Relieved) माने जाएंगे।
  • शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा।
  • मूल विद्यालय में योगदान के पश्चात ही शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी (Absence Statement) भेजी जाएगी।
  • वेतन का भुगतान केवल मूल विद्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर ही DPO स्थापना द्वारा किया जाएगा।
  • भविष्य में केवल DEO के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिनियुक्ति हो सकेगी।

मूल विद्यालयों में योगदान का निर्देश

जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना द्वारा जारी आदेश पत्र (ज्ञापांक 11143) में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिनियुक्त शिक्षकों को अविलंब अपने मूल विद्यालयों में योगदान देना होगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया है कि शिक्षक के मूल स्कूल में योगदान करने के बाद ही उनकी अनुपस्थिति विवरणी सक्षम पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

बिना अनुमति नई प्रतिनियुक्ति पर रोक

आदेश में प्रखंड विकास पदाधिकारियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय अवर निरीक्षकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिखित अनुमोदन/अनुमति के किसी भी शिक्षक की नई प्रतिनियुक्ति नहीं करेंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए पहले अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

वेतन भुगतान हेतु नियम

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि संबंधित शिक्षकों के वेतन का भुगतान केवल उनके मूल विद्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी (Absence Statement) के आधार पर ही किया जाए। बिना मूल विद्यालय की अनुपस्थिति विवरणी के किसी भी प्रतिनियुक्त शिक्षक का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना ने ज्ञापांक 11143 के तहत आदेश जारी कर प्रखंड विकास अधिकारी, BEO और अवर निरीक्षक स्तर से की गई सभी शिक्षक प्रतिनियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

सूचना/पत्र/विज्ञप्ति :-

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या पटना जिले में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है?

हां, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रखंड स्तर पर की गई सभी प्रतिनियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

क्या एक शिक्षकीय विद्यालयों पर भी यह आदेश लागू होगा?

नहीं, जिन विद्यालयों में केवल एक ही शिक्षक हैं (एक शिक्षकीय विद्यालय), वहां की प्रतिनियुक्ति को इस आदेश से छूट दी गई है।

शिक्षकों का वेतन भुगतान किस आधार पर होगा?

शिक्षकों का वेतन भुगतान उनके मूल विद्यालय में योगदान देने के पश्चात् वहां से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर ही किया जाएगा।

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