समस्तीपुर में MDM Vendor और आपूर्तिकर्ताओं से शपथ पत्र अनिवार्य | Affidavit Format Issued


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जिला कार्यालय, पी.एम. पोषण योजना समिति, समस्तीपुर द्वारा जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रखंड साधन सेवियों (BRP) को मध्याह्न भोजन योजना (PM Poshan) हेतु चयनित वेंडर, एजेंसी एवं खाद्य सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से शपथ पत्र प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत किसी भी पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी, प्रधानाध्यापक या कर्मी के परिवार का कोई सदस्य या रक्त संबंधी (Blood Relation) वेंडर/एजेंसी नहीं हो सकता।
सभी सेवारत एवं नए वेंडरों तथा खाद्य सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से ₹100 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर नोटरीकृत शपथ पत्र लेना अनिवार्य किया गया है।
आदेश का उल्लंघन कर अपात्र वेंडर को भुगतान किए जाने की स्थिति में दोषी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक से राशि वसूली जाएगी और विभागीय कार्रवाई होगी।

शपथ पत्र एवं स्वघोषणा का प्रारूप (Affidavit Format)

वेंडर/एजेंसी द्वारा ₹100 के गैर-न्यायिक स्टाम्प (Non-Judicial Stamp) पर नोटराइज्ड शपथ पत्र में निम्नलिखित घोषणाएं की जानी हैं:

  • कंपनी/फर्म/वेन्डर के किसी भी मालिक, निदेशक अथवा पदधारक का संबंध शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी, कर्मी, शिक्षक अथवा आउटसोर्सिंग कर्मी से नहीं है।
  • संचालन में लगे हुए व्यक्तियों का शिक्षा विभाग के किसी भी स्थायी अथवा अस्थायी कर्मी (शिक्षक सहित) से कोई संबंध नहीं है।
  • गलत तथ्य या त्रुटि पाए जाने पर विभाग द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।
सूचना/पत्र/विज्ञप्ति :-
Label: MDM Bihar | Topics: PM Poshan, MDM Bihar, Samastipur MDM, Vendor Affidavit, Education Department Bihar, Mid Day Meal, PM Poshan MDM Vendor Affidavit Guidelines, Requirement of Affidavit from Selected Vendors/Agencies for PM Poshan (MDM) Scheme in Samastipur
V20_SOURCE_FILE_ID:1GwUO1QLHndKcWsMe0do897VqKQrKrr9p
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