Bihar Exam Reform Committee Formed: Bihar Mein Pariksha Sudhar Hetu Visheshagya Samiti Ka Gathan


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बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य में संचालित होने वाली भर्ती, शैक्षणिक, तकनीकी एवं पात्रता परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से 'परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति' का गठन किया गया है।

5-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जाएगा।
समिति गठन की तिथि से 3 महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी विस्तृत सिफारिशें और रिपोर्ट सौंपेगी।
समिति का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक, छद्म परीक्षार्थी (Dummy Candidates), नकल एवं परिणाम में हेरा-फेरी जैसी कुरीतियों पर पूरी तरह रोक लगाना है।
राज्य स्तर पर एक एकीकृत 'परीक्षा कैलेण्डर' (State Exam Calendar) की सिफारिश की जाएगी।
परीक्षा प्रक्रिया में बायोमैट्रिक, जियो-टैगिंग, जियो-फेंसिंग, एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रैकिंग और AI आधारित तकनीक का समावेश किया जाएगा।

समिति का मुख्य उद्देश्य

इस समिति का गठन राज्य की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करने हेतु किया गया है। समिति निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर कार्य करेगी:

  • प्रश्न-पत्र लीक, फर्जी परीक्षार्थियों, चोरी, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ और डिजिटल डेटा में हेरा-फेरी को रोकना।
  • परीक्षाओं का समयबद्ध आयोजन और परिणामों की स-समय घोषणा सुनिश्चित करना।
  • डिजिटल तकनीक, डाटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर सुरक्षा उपकरणों का समुचित उपयोग।
  • ग्रामीण और सामाजिक/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा करना।

समिति के विशिष्ट विचारणीय विषय (Specific Terms of Reference)

समिति निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन कर सुधारों की अनुशंसा करेगी:

  • परीक्षा प्रशासन: परीक्षा बोर्डों, आयोगों, जिला प्रशासन एवं परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारियों का निर्धारण और असफलता पर जवाबदेही तय करना।
  • राज्य परीक्षा कैलेण्डर: विज्ञापन, आवेदन, एडमिट कार्ड, परीक्षा, मॉडल उत्तर कुंजी, आपत्ति दर्ज करने और अंतिम परिणाम के लिए निश्चित समय-सीमा तय करना।
  • प्रश्न-पत्र सुधार: बहु-स्तरीय प्रश्न-पत्र सेटिंग, मॉडरेशन और पेपर सेटर्स के मानकीकरण का ढांचा तैयार करना।
  • परीक्षा सुरक्षा: सुरक्षित परिवहन, डिजिटल ट्रांसमिशन, बायोमैट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, जियो-टैगिंग और सुरक्षित कमान्ड सेंटर की व्यवस्था।
  • कानूनी ढांचा: कदाचार रोधी कानूनों, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी नियमों में आवश्यक संशोधनों का सुझाव।

समिति की संरचना एवं अवधि

समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इसमें कुल 5 सदस्य होंगे। समिति को अपनी सिफारिशें समर्पित करने हेतु 3 महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

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