बिहार शिक्षा विभाग: शनिवार को 'हाफ डे' स्कूल संचालन पर कड़े निर्देश जारी


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बिहार शिक्षा विभाग: शनिवार को 'हाफ डे' स्कूल संचालन पर कड़े निर्देश जारी
Topics
बिहार शिक्षा विभागहाफ डे स्कूल नियमजिला शिक्षा पदाधिकारीमाध्यमिक शिक्षा कार्यालयबिहार सरकारी स्कूल
पत्रांक
01/मा०शि०/स्था०'ख'-68/2024 1498
दिनांक
17.08.2026
विभाग
शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा कार्यालय), बिहार सरकार
विषय
सरकारी विद्यालयों में शनिवार को 'हाफ डे' तक विद्यालय संचालन के संबंध में।

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा कार्यालय) द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। यह पत्र विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार (भा०प्र०से०) द्वारा ज्ञापांक 01/मा०शि०/स्था०'ख'-68/2024 1498 के तहत जारी किया गया है।

शनिवार को हाफ डे संचालन का संदर्भ

विभागीय आदेश ज्ञापांक-1409, दिनांक 06.08.2026 के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को 'हाफ डे' तक विद्यालय संचालन का निर्देश दिया गया था। इस व्यवस्था का पालन जिलों में किया जा रहा है।

बिना विभागीय अनुमति पृथक आदेश न जारी करने की सख्त हिदायत

शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ जिलों में सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना शनिवार के विद्यालय संचालन से संबंधित अन्य पृथक आदेश भी निर्गत किए गए हैं।

विभाग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं:

  • बिना विभागीय अनुमति के विद्यालय संचालन के संबंध में अपने स्तर से कोई भी पृथक आदेश या निर्देश निर्गत न किया जाए।
  • पूर्व में दिए गए विभागीय आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
  • आदेश का उल्लंघन करने या मनमाने निर्देश जारी करने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषण

इस आदेश की प्रतिलिपि माननीय मंत्री के आप्त सचिव तथा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. शनिवार को सरकारी विद्यालयों के संचालन से संबंधित मूल विभागीय आदेश कौन सा है?
मूल आदेश विभागीय ज्ञापांक-1409, दिनांक 06.08.2026 है, जिसके तहत शनिवार को 'हाफ डे' तक विद्यालय संचालन का निर्देश दिया गया है।
Q2. क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से स्कूल संचालन का अलग आदेश जारी कर सकते हैं?
नहीं, पत्र में स्पष्ट निर्देश है कि बिना विभागीय अनुमति के विद्यालय संचालन के संबंध में अपने स्तर से कोई भी पृथक आदेश या निर्देश निर्गत न किया जाए।
Q3. आदेश का अनुपालन न करने पर क्या कार्रवाई होगी?
बिना अनुमति पृथक आदेश निर्गत करने या सख्ती से अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

आधिकारिक दस्तावेज

मूल दस्तावेज देखें
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