बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा कार्यालय) द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों के संचालन की समय-सारणी में आंशिक संशोधन किया गया है। विभागीय आदेश ज्ञापांक 1409, दिनांक 06/08/2026 के अनुसार शनिवार को हाफ-डे (आधे दिन) का विद्यालय संचालन निर्धारित किया गया है।
समय-सारणी में संशोधन
विभागीय आदेश ज्ञापांक-2331 दिनांक 12.12.2025 द्वारा पूर्व में सोमवार से शनिवार तक विद्यालय अवधि 9:30 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित थी। अब इसमें निम्नानुसार संशोधन किया गया है:
| दिवस | विद्यालय संचालन अवधि | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| सोमवार से शुक्रवार | 9:30 AM से 4:00 PM | पूर्ण कार्य दिवस |
| शनिवार | 9:30 AM से 1:00 PM | हाफ-डे (आधा दिन) |
शनिवार के लिए विद्यालयवार व्यवस्था
1. प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (वर्ग 1 से 8)
शनिवार को वर्ग 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं एवं पूर्व निर्धारित गतिविधियां दोपहर 12:00 बजे तक संचालित होंगी। इसके पश्चात 12:00 बजे से 12:40 बजे अपराह्न तक मध्याह्न भोजन के उपरांत छात्र-छात्राओं को छुट्टी दे दी जाएगी।
2. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को अपराह्न 01:00 बजे तक ही पठन-पाठन एवं पूर्व निर्धारित अन्य गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिसके बाद छात्रों को छुट्टी दी जाएगी।
शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए निर्देश
प्रतिदिन कक्षा अवधि के क्रम में 01 घंटा शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा अगले दिन एवं सप्ताह के लिए पाठ्य योजना (Lesson Plan), मूल्यांकन कार्य, शिक्षक डायरी अद्यतन, छात्रों के गृह कार्य की जाँच तथा प्रयोगशाला प्रबंधन जैसे कार्य किए जाएंगे। उक्त कार्य तथा रेमेडियल क्लासेस (Remedial Classes) पूर्ण करने के पश्चात ही शिक्षक विद्यालय से प्रस्थान करेंगे।
शिक्षा विभाग के अनुसार अन्य शेष शर्तें पूर्ववत यथावत् रहेंगी। यह आदेश सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से निर्गत किया गया है।