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Bihar Teacher Transfer Rule Update: परिवीक्षा अवधि वाले शिक्षकों के स्थानांतरण पर बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण (तबादले) से जुड़े नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, अब Probation Period में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भी पहले स्थानांतरण चक्र के लिए पात्र होंगे।

महत्वपूर्ण बदलाव की मुख्य बातें

शिक्षा विभाग के उप सचिव, अजय सतीश भेंगरा द्वारा जारी अधिसूचना के तहत निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

  • परिवीक्षा अवधि (Probation Period) में ढील: पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के तहत प्रोबेशन पीरियड वाले शिक्षकों को स्थानांतरण के अयोग्य माना गया था। अब इस नियम को प्रथम संव्यवहार (First Cycle of Transfer) के लिए शिथिल (Relax) कर दिया गया है।
  • संशोधन की शक्ति का प्रयोग: यह निर्णय बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026 के नियम-11 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है।
  • अन्य नियम यथावत रहेंगे: अधिसूचना संख्या-797 दिनांक 21.07.2026 की अन्य सभी कंडिकाएं और शर्तें पूर्व की तरह ही लागू रहेंगी।

किस अधिसूचना में हुआ संशोधन?

इससे पहले, शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-797 दिनांक 21.07.2026 जारी की गई थी, जिसकी कंडिका-02 में स्पष्ट उल्लेख था कि परिवीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक स्थानांतरण के पात्र नहीं होंगे। शिक्षकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब इस नियम को शिथिल करने का निर्णय लिया है।

विभागीय पत्र का विवरण

विवरण महत्वपूर्ण जानकारी
विभाग शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
अधिसूचना संख्या संचिका संख्या-11(नि०)/वि०-33/2026
ज्ञापांक संख्या 11(नि०)/वि०-33/2026-822
जारी होने की तिथि 28 जुलाई 2026
हस्ताक्षरकर्ता अजय सतीश भेंगरा (उप सचिव, शिक्षा विभाग)

यह आदेश सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद बिहार राज्यपाल के आदेश से जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि सभी निदेशकों, जिला पदाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।