Bihar Teacher Seniority Clarification 2026: शिक्षा विभाग आदेश


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बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/विशिष्ट शिक्षकों/विद्यालय अध्यापकों की अंतर वरीयता निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) द्वारा सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के बीच अंतर वरीयता निर्धारित करने हेतु मापदंड के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। **पृष्ठभूमि और संदर्भ:** दस्तावेज़ के अनुसार, शिक्षकों के बीच अंतर वरीयता निर्धारित करने हेतु मापदंड का निर्धारण विभागीय आदेश ज्ञापांक-07/प्रे०-01-8/2025-714, दिनांक-12.02.2026 द्वारा किया गया था। इस क्रम में विभिन्न स्तरों से कतिपय बिंदुओं पर पृच्छा की जा रही थी। उक्त पृच्छाओं पर संगत नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अवलोकन के उपरांत स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जो संफिका संख्या–11/वि 11-14/2024 के अंतर्गत आता है। **जारी किए गए स्पष्टीकरण:** 1. **प्रथम पृच्छा (योगदान तिथि बनाम ग्रेड-पे तिथि):** * **पृच्छा:** स्थानीय निकाय शिक्षकों को दिनांक 01.07.2015 के प्रभाव से अनुशंसित वेतनमान स्वीकृत किया गया, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षक को प्रथम दो वर्ष ग्रेड-पे देय नहीं था। ऐसे में प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड-पे प्राप्त होने की तिथि अथवा प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि में से किस तिथि को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वरीयता का निर्धारण किया जाए? * **स्पष्टीकरण:** यदि स्थानीय निकाय के शिक्षक की नियुक्ति दिनांक 01.07.2015 के बाद प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई हो तो उन्हें योगदान तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की भाँति वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। योगदान के उपरांत प्रथम दो वर्ष ग्रेड-पे देय नहीं रहने से उन्हें अप्रशिक्षित नहीं माना जा सकता है। 2. **द्वितीय पृच्छा (नियत वेतन की तिथि):** * **पृच्छा:** स्थानीय निकाय शिक्षकों को दिनांक 01.07.2015 के पूर्व नियत वेतन देय था। प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षक को नियत वेतन का दर अलग-अलग स्वीकृत किया गया था। ऐसे में प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में प्राप्त नियत वेतन की तिथि को प्रशिक्षित वेतनमान स्वीकृति की तिथि माना जाएगा अथवा नहीं? * **स्पष्टीकरण:** स्थानीय निकाय अंतर्गत शिक्षकों का नियोजन वर्ष 2006 से प्रारंभ हुआ एवं उन्हें 30.06.2015 तक नियत वेतन ही स्वीकृत था, जो 01.07.2015 से अनुशंसित वेतनमान में संपरिवर्तित हो गया। इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षक को जो नियत वेतन देय था, की स्वीकृति तिथि प्रशिक्षित वेतनमान/प्रशिक्षित नियत वेतन की स्वीकृति तिथि माना जाएगा। उक्त निदेश के साथ विभागीय आदेश ज्ञापांक–714, दिनांक–12.02.2026 में निहित प्रावधान यथावत रहेगा। इस आदेश का ज्ञापांक–11/वि 11-14/2024 818, दिनांक 27-7-2026 है, जिसे सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया गया है तथा आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित किया गया है। **स्रोत (Source):** यह जानकारी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) के आधिकारिक दस्तावेज़ (संफिका संख्या–11/वि 11-14/2024 एवं ज्ञापांक–818, दिनांक 27-7-2026) पर आधारित है।

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यह पोस्ट उपलब्ध कराए गए मूल दस्तावेज पर आधारित है।

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Source: Original document supplied in the Edu Letter Blog AI Drive Inbox.

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