Bihar Teacher Transfer Rules 2026: परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के नियमों में मिली छूट, शिक्षा विभाग की अधिसूचना जारी


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बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026 के नियमों में संशोधन करते हुए परिवीक्षा अवधि (Probation Period) की बाध्यता को शिथिल कर दिया है। इस बड़े फैसले से अब परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भी स्थानांतरण (Transfer) के लिए पात्र हो सकेंगे।

क्या था पुराना नियम?

इससे पहले, विभागीय अधिसूचना संख्या-656 दिनांक-25.06.2026 द्वारा 'बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026' अधिसूचित की गई थी। इसके बाद जारी अधिसूचना संख्या-797 दिनांक-21.07.2026 की कंडिका-02 में यह स्पष्ट प्रावधान था कि जो शिक्षक, प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक अभी अपनी परिवीक्षा अवधि (Probation Period) में हैं, वे स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे।

नियमों में क्या किया गया है बदलाव?

शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार:

  • बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026 के नियम-11 में दी गई संशोधन की शक्तियों का प्रयोग किया गया है।
  • अधिसूचना संख्या-797 दिनांक-21.07.2026 की कंडिका-02 में वर्णित परिवीक्षा अवधि की अनिवार्यता को प्रथम संव्यवहार (First Transaction) में शिथिल (Relax) कर दिया गया है।
  • इसका सीधा अर्थ यह है कि पहले स्थानांतरण चक्र के लिए परिवीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक भी आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे।
  • अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके अतिरिक्त नियमावली की शेष कंडिकाएं और शर्तें यथावत रहेंगी।

सक्षम प्राधिकार की मिली मंजूरी

इस संशोधन प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है और इसे बिहार राज्यपाल के आदेश से उप सचिव (शिक्षा विभाग) अजय सतीश भेंगरा द्वारा जारी किया गया है। विभाग ने इस अधिसूचना की प्रतिलिपि सभी निदेशकों, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला पदाधिकारियों (DM) सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी है।

आधिकारिक पत्र की विवरणी

विवरण जानकारी
विभाग का नाम शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
अधिसूचना संख्या संचिका संख्या-11(नि०)/वि०-33/2026
ज्ञापांक संख्या 11(नि०)/वि०-33/2026-822
दिनांक 28-07-2026
हस्ताक्षरकर्ता अजय सतीश भेंगरा (उप सचिव, शिक्षा विभाग)
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